जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला, कोविड 19 की जीवन रक्षक दवाओं पर छूट दिसंबर तक बढ़ाई

Edited By Yaspal,Updated: 17 Sep, 2021 08:36 PM

exemption on life saving medicines of covid 19 extended till december

माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद ने कोरोना के उपचार में मददगार दवाओं पर दी गयी जीएसटी छूट की अवधि 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी है। कोरोना के कारण 18 महीने के बाद पहली हुयी जीएसटी की 45वीं बैठक में ये निर्णय लिये गये। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण...

नेशनल डेस्कः माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद ने कोरोना के उपचार में मददगार दवाओं पर दी गयी जीएसटी छूट की अवधि 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी है। कोरोना के कारण 18 महीने के बाद पहली हुयी जीएसटी की 45वीं बैठक में ये निर्णय लिये गये। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुयी इस बैठक में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ ही वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मॉैजूद थे।

लखनऊ में परिषद की बैठक पहली बार आयोजित की गयी थी। कोरोना के कारण पिछले डेढ़ वर्षों में जीएसटी परिषद की वर्चुअल बैठकें हो रही थी। बैठक के बाद श्रीमती सीतारमण ने संवाददताओं को बताया कि कोरोना उपचार में मददगार दवाओं पर दी गयी जीएसटी छूट की अवधि को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी गयी है।

इसके साथ ही परिषद ने कई और दवाओं को भी इसके दायरे में लाने का निर्णय लिया है और कुछ दवाओं पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से कम कर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित डीओक्सी डी ग्जूकोज के साथ ही ईटोलिजूम्ब, पोसाबोनाजोल, इंफ्लिक्सींब, बाम्लानिविंब, फैविपैराविर आदि दवाओं पर भी जीएसटी को 12 प्रतिशत से कम कर पांच प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत उपचार के लिए 16 करोड़ रुपये मूल्य वाली दवायें जोल्गेंस्मा और विल्टेप्सो को स्वास्थ्य मंत्रालय के सुझाव पर जीएसटी से छूट देने का निर्णय लिया गया है।  

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