Edited By Yaspal,Updated: 18 Sep, 2018 12:10 AM
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को फेसबुक और गूगल को निर्देश दिया कि वे अन्नाद्रमुक की निष्कासित सांसद शशिकला पुष्पा से संबंधित कथित आपत्तिजनक सामग्री तुरंत हटाएं। इसके पहले शशिकला...
नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को फेसबुक और गूगल को निर्देश दिया कि वे अन्नाद्रमुक की निष्कासित सांसद शशिकला पुष्पा से संबंधित कथित आपत्तिजनक सामग्री तुरंत हटाएं। इसके पहले शशिकला ने कहा था कि कुछ अज्ञात लोग धमकी दे रहे थे कि उनकी तस्वीरों और वीडियो में छेड़छाड़ के बाद उन्हें अपलोड कर उनकी छवि खराब कर दी जाएगी।
न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने कहा कि पुष्पा के वकील ने यूआरएल मुहैया कराए हैं। इसलिए सोशल मीडिया मंचों को ऐसी सामग्रियों को तुरंत हटा देना चाहिए। अदालत ने सोशल मीडिया मंचों से लिखित दलीलें पेश करने को कहा। मामले में अब अगली सुनवाई अगले साल 14 जनवरी को होगी।
इससे पहले अदालत ने फेसबुक इंडिया, गूगल इंडिया, यू-ट्यूब और ट्विटर इंडिया को राज्यसभा सदस्य की किसी भी आपत्तिजनक तस्वीरों को प्रकाशित करने से रोक दिया था।