बहुचर्चित आदित्य हत्याकांडः रॉकी यादव दोषी करार

Edited By Punjab Kesari,Updated: 31 Aug, 2017 04:36 PM

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बिहार में गया जिले की एक सत्र अदालत ने बहुचर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) से निलंबित विधान पार्षद मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव समेत चार लोगों को आज दोषी करार दिया।

गयाः बिहार में गया जिले की एक सत्र अदालत ने बहुचर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) से निलंबित विधान पार्षद मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव समेत चार लोगों को आज दोषी करार दिया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) सच्चिदानंद सिंह की अदालत ने यहां मामले में दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद रॉकी यादव को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया है। इस मामले में न्यायालय ने रॉकी के पिता बिंदी यादव, चचेरे भाई टेनी यादव और अंगरक्षक राजेश कुमार को भी दोषी करार दिया है। सजा की सुनवाई के लिए अदालत ने छह सितंबर की तिथि निर्धारित की है।

बता दें कि 7 मई 2016 आदित्य अपने दोस्तों के साथ बोधगया से गया अपनी ही कार से लौट रहा था। रास्ते में रॉकी यादव का साइड ना देने को लेकर झगड़ा हुआ और रॉकी ने उसे गोली मार दी। सिर पर गोली लगने के कारण अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में रॉकी यादव के साथ रहे टेनी यादव और एमएलसी के अंगरक्षक राजेश कुमार को भी जेल भेजा गया था। रॉकी अभी भी जेल में है। आदित्य के परिजन अदालत के इस फैसले से खुश हैं। उनका कहना है कि वह जानते हैं कि यह 16 महीने उन्होंने कैसे निकाले हैं।    

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