Edited By Hitesh,Updated: 07 May, 2021 02:15 PM
कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों से मनमाना किराया वसूलने की खबरों के बाद एंबुलेंस संचालकों पर लगाम कसने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने शुल्क निर्धारित कर दिए हैं। अब मरीजों को 10 किलोमीटर की दूरी तक की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 1500 से 4000 रुपये किराया...
नेशनल डेस्क: कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों से मनमाना किराया वसूलने की खबरों के बाद एंबुलेंस संचालकों पर लगाम कसने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने शुल्क निर्धारित कर दिए हैं। अब एंबुलेंस द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी तक की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 1500 से 4000 रुपये किराया निर्धारित किया गया है।
कैट्स एंबुलेंस सेवा ने अपने आदेश में कहा है कि यदि किसी निजी एंबुलेंस संचालक ने इसका पालन नहीं किया तो चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद किया जा सकता है। इसके अलावा एंबुलेंस का पंजीकरण रद कर दिया जाएगा और उस एंबुलेंस को भी जब्त कर लिया जाएगा। साधारण एंबुलेंस के लिए 1500 रुपए, बेसिक लाइफ एंबुलेंस के लिए 2000 रुपए व एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस के लिए 4000 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अलावा एंबुलेंस संचालक 10 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए प्रति किलोमीटर 100 रुपया अतिरिक्त शुल्क ले सकता है।
आपको बता दें कि एंबुलेंस संचालक द्वारा मरीजों से दिल्ली में 10,000 से 14,000 रुपए तक वसूल करने की बात सामने आई थी, जिसके बाद मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसी बात पर ध्यान देते हुए कैट्स एंबुलेंस सेवा ने सख्ती दिखाई और किराया तय कर दिया।