मतपत्रों, ईवीएम से चुनाव चिन्ह हटाने की मांग वाली याचिका दायर

Edited By Yaspal,Updated: 17 May, 2019 08:26 PM

filed a petition seeking withdrawal of election symbols from evms

दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में राष्ट्रीय राजधानी के नगर निकाय चुनावों में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की इकाई सहित मतपत्रों से चुनाव चिन्ह हटाने का अनुरोध किया गया है। याचिका शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध थी लेकिन इस पर...

नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में राष्ट्रीय राजधानी के नगर निकाय चुनावों में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की इकाई सहित मतपत्रों से चुनाव चिन्ह हटाने का अनुरोध किया गया है। याचिका शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध थी लेकिन इस पर सुनवाई इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि संबंधित पीठ नहीं बैठी और अब इस पर 27 मई को सुनवाई की जाएगी। यह याचिका अलका गहलोत ने दायर की है। वह 2017 में एमसीडी चुनाव लड़ी थीं लेकिन हार गयीं।

इस याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग द्वारा मतपत्रों पर आरक्षित चुनाव चिन्ह अंकित करना संविधान एवं दिल्ली नगर निगम कानून के प्रावधानों का ‘‘साफ उल्लंघन'' है क्योंकि संविधान के भाग नौ और नौ-ए तथा कानून में राजनीतिक दलों का कोई जिक्र नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह 2022 में फिर से चुनाव लड़ना चाहती हैं और उन्हें हार का डर है क्योंकि उन्हें मतदान से सिर्फ 15 दिन पहले नया चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा जबकि अन्य उम्मीदवार आरक्षित चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे।

याचिका में कहा गया है कि 2017 के एमसीडी चुनावों में, उम्मीदवारों की तस्वीर ईवीएम की मतदान इकाई पर लगायी गयी थी। इसमें कहा गया, ‘‘मतपत्रों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की फोटो लगने पर, किसी अन्य चुनाव चिन्ह की जरूरत नहीं है। जहां तक कि अनपढ मतदाता भी उम्मीदवारों की तस्वीर देखकर अपने उम्मीदवार की पहचान कर सकते हैं और गोपनीयता के साथ अपना वोट दे सकते हैं।''

 

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