Edited By Seema Sharma,Updated: 24 Aug, 2018 01:58 PM
चारा घोटाले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू यादव को बड़ा झटका देते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी औपबंधिक जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। लालू ने औपबंधिक ज़मानत 3 महीने बढ़ाने की याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट
पटनाः चारा घोटाले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू यादव को बड़ा झटका देते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी औपबंधिक जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। लालू ने औपबंधिक ज़मानत 3 महीने बढ़ाने की याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 30 अगस्त तक लालू को सरेंडर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने लालू की पैरवी की लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलों को खारिज कर दिया।
वहीं सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि लालू मुंबई से इलाज कराकर आते हैं और अपने घर चले जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि लालू जमानत का गलत फायदा उठा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने ट्विटर लालू के अस्पताल की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की थी और साथ में लिखा कि वह एशियन हार्ट इंस्टिट्यूट मुंबई में अपने पिता का पता करने आया है।
तेजस्वी ने लिखा कि पिता की लगातीर गिर रही सेहत और इन्फेक्शन में बढ़ोतरी से काफी चिंतित हूं। तेजस्वी के इस ट्वीट के बाद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने लालू के जल्द ठीक होने की कामना की थी।