राजस्थान HC का पूर्व मुख्यमंत्रियों को झटका,आजीवन नहीं मिलेंगी सुविधाएं, लौटाना होगा बंगला-गाड़ी और

Edited By Seema Sharma,Updated: 04 Sep, 2019 01:37 PM

former cm will not get facilities for life rajasthan hc

राजस्थान हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़ा झटका लगा है। जस्टिस प्रकाश गुप्ता ने बुधवार को राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम 2017 को अवैध घोषित कर दिया। इस अधिनियम के तहत पहले पूर्व मुख्यमंत्रियों को राजस्थान में कई तरह की सुविधा

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़ा झटका लगा है। जस्टिस प्रकाश गुप्ता ने बुधवार को राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम 2017 को अवैध घोषित कर दिया। इस अधिनियम के तहत पहले पूर्व मुख्यमंत्रियों को राजस्थान में कई तरह की सुविधाओं का प्रावधान था, जैसे- आजीवन बंगला, टेलीफोन समेत कई सुविधाएं आदि। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जगन्नाथ पहाड़िया को बंगले समेत कई आजीवन सुविधाएं नहीं मिलेगी। कोर्ट ने यह फैसला मिलापचंद डांडिया एवं अन्य द्वारा लगाई गई याचिकाओं पर राजस्थान होईकोर्ट में दी।

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2 महीने के अंदर खाली करना होगा बंगला
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कि जिन पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला आदि की सुविधा मिल रही थी, उन्हें 2 महीने का समय दिया जाए और उसके बाद अगर वह बंगला खाली नहीं करते हैं तो बाजार भाव से उनसे पैसा लिया जाए।

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वसुंधरा राजे की सरकार ने पास कराया था बिल
राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान लाए गए राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन नियम 2017 के तहत बंगला टेलीफोन समेत कई सुविधाएं पूर्व मुख्यमंत्रियों को देने का बिल विधानसभा में पास करा लिया गया था जिसके बाद इसको लेकर विरोध के स्वर भी उठे थे।

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