पूर्व कोलकाता कमिश्नर राजीव कुमार को कोर्ट से नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज

Edited By Yaspal,Updated: 22 Sep, 2019 05:16 AM

former kolkata commissioner rajiv kumar did not get relief from court

पश्चिम बंगाल में अलीपुर की जिला एवं सत्र अदालत ने सारदा चिटफंड घोटाला मामले में सीबीआई के सम्मन से बचते फिर रहे कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी शनिवार को खारिज कर दी। कुमार ने...

नेशनल डेस्कः पश्चिम बंगाल में अलीपुर की जिला एवं सत्र अदालत ने सारदा चिटफंड घोटाला मामले में सीबीआई के सम्मन से बचते फिर रहे कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी शनिवार को खारिज कर दी। कुमार ने शुक्रवार को जमानत अर्जी लगायी थी।
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उससे एक दिन पहले शहर की एक अदालत ने कहा था कि सीबीआई को सारदा मामले में उन्हें गिरफ्तार करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी)के पद पर आसीन कुमार ने इस मामले में अपनी अग्रिम जमानत अर्जी पर बारासात की जिला एवं सत्र अदालत से राहत पाने में विफल रहे थे।
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सीबीआई कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग करते हुए अलीपुर अदालत पहुंची थी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए सीबीआई के आवेदन का निस्तारण कर दिया था कि उसे गिरफ्तारी वारंट की जरूरत नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायालय और कोलकाता उच्च न्यायालय ने इस मामले में उनकी (कुमार की) गिरफ्तारी पर से रोक पहले ही हटा दी थी।
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एसीजेएम ने कहा कि सीबीआई कुमार के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई कर सकती है जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक हैं। कुमार को इससे पहले मंगलवार को मामले में बारासात जिला एवं सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत नहीं मिली थी।
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