शारदा चिटफंड घोटाला: SC पहुंचे कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त, मांगी राहत

Edited By vasudha,Updated: 20 May, 2019 01:05 PM

former kolkata police commissioner arrived sc

कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार ने सारदा चिटफंड घोटाला मामले में गिरफ्तारी से राहत के लिए सक्षम अदालत में जाने के लिये दी गई सात दिन की अवधि बढ़ाने का सोमवार को उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया...

नेशनल डेस्क: कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार ने सारदा चिटफंड घोटाला मामले में गिरफ्तारी से राहत के लिए सक्षम अदालत में जाने के लिये दी गई सात दिन की अवधि बढ़ाने का सोमवार को उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया। कुमार के वकील ने न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की एक अवकाशकालीन पीठ के समक्ष मामला तत्काल सूचीबद्ध किए जाने का अनुरोध किया।
PunjabKesari

वकील ने कहा कि न्यायालय ने 17 मई को कुमार को सात दिन का समय दिया था ताकि वह गिरफ्तारी से कानूनी तौर पर राहत के लिए सक्षम अदालत जा सकें। लेकिन राजीव कुमार चाहते हैं कि सात दिन की यह अवधि बढ़ाई जाए क्योंकि कोलकाता की अदालतों में इन दिनों वकील हड़ताल पर हैं। कुमार के वकील ने कहा कि चार दिन पहले ही बीत चुके हैं और उन्हें कोलकाता में अदालत में जाने के लिए समय चाहिए। 

PunjabKesari
बहरहाल, पीठ ने कहा कि चूंकि 17 मई को तीन न्यायाधीशों की पीठ ने आदेश पारित किया था, इसलिए उचित पीठ के समक्ष इसे सूचीबद्ध करने के लिए वह रजिस्ट्री से संपर्क कर सकते हैं। पीठ ने कुमार के वकील से कहा कि आप एक वकील हैं और आप जानते हैं कि रोस्टर का अधिकार प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) के पास है।'' साथ ही पीठ ने वकील से कहा कि वह मामले को सूचीबद्ध करने के लिए रजिस्ट्री से संपर्क करें। 
PunjabKesari

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 17 मई को राजीव कुमार को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने वाला पांच फरवरी का आदेश वापस ले लिया था। पीठ ने हालांकि कहा था कि कुमार के लिए यह संरक्षण 17 मई से सात दिन जारी रहेगा ताकि वह राहत के लिए सक्षम अदालत में जा सकें। 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!