Edited By Seema Sharma,Updated: 31 Oct, 2019 02:46 PM
जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने गुरुवार को श्रीनगर स्थित राजभवन में जम्मू-कश्मीर के पहले उप-राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने आज सुबह लद्दाख के पहले उप-राज्यपाल...
श्रीनगरः जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने गुरुवार को श्रीनगर स्थित राजभवन में जम्मू-कश्मीर के पहले उप-राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने आज सुबह लद्दाख के पहले उप-राज्यपाल राधाकृष्ण माथुर को शपथ दिलाई थी। बता दें कि देश के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक जम्मू-कश्मीर का गुरूवार को विधिवत विभाजन के साथ नक्शा बदल गया और इसकी जगह दो केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में आ गए।
जम्मू कश्मीर की विधानसभा होगी जिसमें 114 सीटें होंगी और वहां का शासन मॉडल दिल्ली और पुड्डूचेरि पर आधारित होगा जबकि लद्दाख की विधानसभा नहीं होगी और यह उप राज्यपाल के माध्यम से सीधे केन्द्रीय गृह मंत्रालय के मातहत रहेगा। सरकार ने गत 6 अगस्त को संसद में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पारित किया था जिसमें राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों में बांटने का प्रावधान किया गया था। इन दोनों केन्द्र शासित प्रदेशों के अस्तित्व में आने की तारीख 31 अक्तूबर तय की गई थी।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 अगस्त को पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दे दी थी। केन्द्र शासित प्रदेश बनने से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा तो समाप्त हो ही गया है वहां का अलग संविधान और ध्वज तथा कानून भी निरस्त हो जाएंगे। अब वहां देश का संविधान और केन्द्र के कानून लागू हो जायेंगे। वहां पहली बार केन्द्र के 100 से भी अधिक कानून प्रभावी होंगे। इनमें सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और आधार जैसे महत्वपूर्ण कानून भी शामिल हैं।