सरकार ने निर्बाध आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन सप्लाई वाहनों को 31 मार्च तक परमिट में दी छूट

Edited By Yaspal,Updated: 21 Sep, 2020 09:17 PM

government gives exemption in permits to oxygen supply vehicles

सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर आक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति करने वाले विशेष वाहनों को अगले साल 31 मार्च तक बिना परमिट के आवागमन करने की छूट दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को यहां जारी एक अधिसूचना में कहा कि यह कदम देश में कोरोना...

नई दिल्लीः सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर आक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति करने वाले विशेष वाहनों को अगले साल 31 मार्च तक बिना परमिट के आवागमन करने की छूट दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को यहां जारी एक अधिसूचना में कहा कि यह कदम देश में कोरोना महामारी के कारण आक्सीजन सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।


मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश सिफर् उन्हीं विशेष वाहनों पर लागू होगा जो सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर की ढुलाई के लिए तैयार किये गये हैं। मंत्रालय ने कहा कि आक्सीजन कोविड-19 के इलाज में अहम है और इसे देखते हुए यह अधिसूचना जारी की गयी है जिससे सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति जारी की जा सकेगी।

 

 

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