पासपोर्ट बनवाने वालों को सरकार ने दी राहत, किया ये अहम फैैसला

Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Jul, 2017 08:07 PM

government has given relief to those who have made passports this decision

अब उन लोगों को पासपोर्ट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं जिनका पास जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है।

नई दिल्लीः पासपोर्ट बनवाने के लिए परेशान हो रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने पासपोर्ट प्रकिया पहले की तुलना में थोड़ा सरल बनाते हुए लोगों को राहत दी है। पासपोर्ट के लिए अब एक दस्तावेज कम लगेगा। सरकार ने संसद को जानकारी देते हुए बताया कि अब पासपोर्ट के लिए अलग से जन्म प्रमाण पत्र की अलग से आवश्यक्ता नहीं होगी।

बर्थ सर्टिफिकेट की जगह अब पैन कार्ड या आधार कार्ड से ही उम्र और जन्म तिथी वेरीफाई की जाएगी, लेकिन पासपोर्ट नियम 1980 के मुताबिक 26-01-1989 के बाद जन्मे लोग बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर मान्यता प्राप्त शैक्षिक बोर्ड, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र, या एलआईसी पॉलिसी बॉन्ड को भी प्रूफ के तौर पर यूज कर सकते हैं।

इन लोगों को मिलेगी छूट
वहीं 60 से अधिक और 8 वर्ष से कम उम्र वाले आवेदकों को पासपोर्ट फीस पर 10 प्रतिशत छूट भी मिलेगी। ऑनलाइन आवेदकों को केवल एक अभिभावक या अभिभावक का नाम ही बताना होगास इससे एकल माता-पिता के परिवारों की मदद हो सकेगी। नए पासपोर्ट हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में बनाए जाएंगे।

इस एेप से मिलेगी फोन पर जानकारी
अपने मोबाइल पर पासपोर्ट जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप अपने स्मार्ट फोन पर mPassport सेवा एप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस एेप पर हर तरह की जानकारी आपके लिए उपल्बध है।

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