Edited By Seema Sharma,Updated: 03 Jul, 2022 08:48 AM
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी चंदा (नियमन) अधिनियम (FCRA) से जुड़े कुछ नियमों में संशोधन कर भारतीयों को विदेश में रह रहे अपने रिश्तेदारों से साल में 10 लाख रुपए तक प्राप्त करने की अनुमति दी है
नेशनल डेस्क: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी चंदा (नियमन) अधिनियम (FCRA) से जुड़े कुछ नियमों में संशोधन कर भारतीयों को विदेश में रह रहे अपने रिश्तेदारों से साल में 10 लाख रुपए तक प्राप्त करने की अनुमति दी है और इसके लिए उन्हें अधिकारियों को सूचना नहीं देनी होगी। पहले इसकी सीमा एक लाख रुपए थी। मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि यदि रकम (10 लाख रुपए से) अधिक हो तो लोगों को पूर्व के 30 दिन के बजाए अब सरकार को सूचना देने के लिए 90 दिन का समय मिलेगा।
नए नियम में क्या
नए नियम, विदेशी चंदा (नियमन) संशोधन नियमों, 2022 को गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक गजट अधिसूचना के जरिये अधिसूचित किया। अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘विदेशी चंदा(नियमन) नियमों, 2011, के नियम 6 में- ‘एक लाख रुपए’, शब्दों की जगह ‘10 लाख रुपए’ ; और ‘30 दिन’ के लिए शब्दों की जगह ‘तीन महीने’ शब्द लेंगे।’’ नियम-6 रिश्तेदारों से विदेशी चंदा प्राप्त करने से संबद्ध है। इसमें कहा गया है कि पहले कोई व्यक्ति किसी वित्त वर्ष में अपने किसी रिश्तेदार से एक लाख रुपए से अधिक या समान राशि चंदे के रूप में प्राप्त करता था तो उसे इस तरह की राशि प्राप्त करने के 30 दिनों के अंदर केंद्र सरकार को सूचना देनी होती थी।
नियम 9 में भी बदलाव
इसी तरह, नियम 9 में बदलाव किया गया है, जो विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए FCRA के तहत पंजीकरण और पूर्व अनुमति हासिल करने की अर्जी से संबद्ध है। संशोधित नियमों के जरिये व्यक्तियों और संगठनों या गैर सरकारी संगठनों (NGO) को गृह मंत्रालय को उस बैंक खाते के बारे में जानकारी देने के लिए 45 दिनों का वक्त दिया गया है जिनका उपयोग इस तरह के धन के उपयोग के लिए किया जाना है। पहले यह समय सीमा 30 दिनों की थी। केंद्र सरकार ने नियम 13 में प्रावधान ‘बी’ भी विलोपित कर दिया है जो दानदाता, प्राप्त राशि और प्राप्त करने की तारीख आदि सहित विदेशी चंदा की अपने वेबसाइट पर हर तिमाही घोषणा करने से संबद्ध है।
अब, FCRA के तहत विदेशी चंदा प्राप्त करने पर एक अप्रैल को शुरू होने वाले प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रथम दिन, वित्त वर्ष समाप्त होने के नौ महीने के अंदर, अपनी वेबसाइट पर या केंद्र द्वारा निर्दिष्ट वेबसाइट पर खाते का विवरण देने की मौजूदा प्रक्रिया का पालन करना होगा। NGO या किसी व्यक्ति के विदेशी चंदा प्राप्त करने के मामले में इस तरह के अंशदान की घोषणा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रति तिमाही करने का प्रावधान भी खत्म कर दिया गया है।