दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नया कानून लाएगी सरकार, SC ने किया फैसले का स्वागत

Edited By Seema Sharma,Updated: 27 Oct, 2020 12:41 PM

government will bring new law to control air pollution in delhi ncr

दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार इस पर नियंत्रण के लिए जल्द ही नया कानून लाएगी। पर्यावरण मंत्रालय के एक अधिकारी, सचिव आरपी गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह नया कानून सिर्फ दिल्ली-एनसीआर में ही लागू होगा।  सचिव आरपी गुप्ता...

नेशनल डेस्कः दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार इस पर नियंत्रण के लिए जल्द ही नया कानून लाएगी। पर्यावरण मंत्रालय के एक अधिकारी, सचिव आरपी गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह नया कानून सिर्फ दिल्ली-एनसीआर में ही लागू होगा।  सचिव आरपी गुप्ता ने कहा कि अभी इस नए कानून में जुर्माना संबंधी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। वायु कानून राष्ट्र के लिए है और वह जस का तस रहेगा।'' उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के खराब होते स्तर को लेकर चिंता जताई थी और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नया कानून लाएगा और उसके समक्ष चार दिन के अंदर एक प्रस्ताव पेश करेगा।

 

बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से बुरे हाल हैं। दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्त 'बेहद खराब' की श्रेणी में है। लोगों को सांस लेने की दिक्कतों के साथ ही आंखों में जलन की भी शिकायत हो रही है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता निगरानी संस्था सफर के मुताबिकष  दिल्ली-NCR में वायु की गुणवत्ता 31 अक्टूबर तक बहुत खराब श्रेणी में बनी रहने की आशंका है। बता दें कि शहर में सोमवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 353 रहा जबकि रविवार को यह 349 रहा तो शनिवार को 345 और शुक्रवार को 366  दर्ज किया गया था।

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