Edited By ,Updated: 01 Nov, 2016 11:05 PM
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के गैर सरकारी संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का विदेशी योगदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के गैर सरकारी संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का विदेशी योगदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि ट्रस्ट को विदेश से वित्तीय मदद मिलने पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
मंत्रालय इस सिलसिले में अंतिम कारण बताओ नोटिस भी जारी करने वाला है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक के एक अन्य ट्रस्ट र्आइआरएफ फाउंडेशन ट्रस्ट को विदेश से वित्तीय मदद पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसियों द्वारा यह पता लगाए जाने के बाद कि नाइक के संगठन को मिल रहे पैसों का इस्तेमाल युवाओं को कट्टर बनाने और आतंकवादी गतिविधियों के लिए उकसाने में किया जा रहा है,उसके बाद ये कदम उठाए गए हैं।
नाइक के खिलाफ कई मामलों में जांच जारी रहने के बावजूद इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का एफसीआरए के तहत पंजीकरण का सितंबर में नवीनीकरण किया गया। इसके कारण मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव और चार अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था।