सरकार का बड़ा फैसला, अब टैक्सी और ऑटो चलाने के लिए कमर्शियल लाइसेंस की जरूरत नहीं

Edited By Pardeep,Updated: 19 Apr, 2018 10:35 PM

governments major decision no need for commercial license for taxi and auto run

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ऑटो, टैक्सी और ई-रिक्शा चालकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें चलाने के लिए कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया हैं।केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि अब से निजी लाइट मोटर वाहन ड्राइविंग...

नई दिल्लीः केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ऑटो, टैक्सी और ई-रिक्शा चालकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें चलाने के लिए कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया हैं।

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि अब से निजी लाइट मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस धारक भी कमर्शियल वाहन चला सकेंगें। मंत्रालय की ओर से आदेश में सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 2(21) का हवाला दिया गया है। लेकिन केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ट्रक, बस और अन्य भारी वाहनों को चलाने के लिए अभी भी कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता को बनाएं रखा हैं। 

आपको बता दें कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने इसे लेकर सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर चुका हैं। दिल्ली समेत सभी राज्यों को जारी आदेश में कहा गया है कि निजी लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंसधारी 7500 किलोग्राम तक के वजन वाले सभी व्यावसायिक वाहन चला सकते हैं। उन्हें उसके लिए अलग से किसी भी तरह के लाइसेंस बनाने की जरूरत नहीं है। राज्यों को कहा गया है कि परिवहन विभाग आरटीओ ऑफिस के साथ इनफोर्समेंट टीम को भी इसकी जानकारी दे। इसे जल्द से जल्द लागू कराने की जाए।
    


 

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