अब बच नहीं सकेंगे अतिक्रमणकारी, राज्यपाल ने कड़ी कार्रवाई करने पर दिया बल

Edited By Monika Jamwal,Updated: 21 Jul, 2018 09:54 PM

governor is strict against encroachers

राज्यपाल एन एन वोहरा ने आज राज्य में भूमि अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने पर बल दिया।

श्रीनगर : राज्यपाल एन एन वोहरा ने आज राज्य में भूमि अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने पर बल दिया। राज्यपाल ने सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए भूमि अतिक्रमण एवं प्रकृति का आकलन किया। आवास एवं शहरी विकास विभाग के वित्तीय आयुक्त के बी.अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर राज्यपाल ने सरकार, पंचायत एवं वन की 18 कनाल से अधिक भूमि पर अतिक्रमण पर गहरी चिंता जताई।


राज्यपाल वोहरा ने राज्य में सभी जिला कलेक्टरों को अपने अपने क्षेत्र में राज्य, वन एवं पंचायत भूमि, डल, बुल्लर, नगीन झील एवं अन्य जल इकाईयों, राजमार्गो एवं सडकों से सम्बंधित सभी अतिक्रमण मामलों का एक व्यापक मानचित्र बनाकर 31 जुलाई 2018 तक जम्मू व कश्मीर के मंडलायुक्तों द्वारा भेजने के निर्देश दिये। उनहोंने इस विषय में जिला कलेक्टरों को जी.ओ. टेंगिग एवं सैटलाईट मैपिंग जैसी उपलब्ध प्रोद्योगिकी का भरपुर उपयोग करने के निर्देश भी दिये। 


राज्यपाल ने मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये कि सरकारी/सार्वजानिक भूमि पर अतिक्रमण के सम्बंध मे जिला और विभागीय प्रशासन की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से जारी करने हेतु ‘‘जगपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ  पंजाब एंड अदरस‘‘ में उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा पहले जारी निर्देशों को पर्याप्त ढंग से संशोधित किया जाना चाहिए एवं इन्हें समय समय पर मौजूदा अतिक्रमण को सुरक्षित करने एवं ताजा अतिक्रमण रोकने के लिए कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी सम्बंधित लोगों को जारी किया जाना चाहिए।

विशेष अदालत गठित करने पर बल
राज्यपाल के सलाहकार के. गनेई ने सुझाव दिया कि अतिक्रमण से सम्बंधित सभी मामलों को सुनने के लिए एक विषेश अदालत गठित की जाये ताकि इस विशय में विभिन्न मामलों से कार्रवाई के लिए मांग करने वाले पक्षों द्वारा ऐसे मामलों में देरी न हो।  

गवर्नर ने दिये सूची तैयार करने के निर्देश
राज्यपाल ने दोनों मंडलायुक्तों को निर्देष दिये कि वे अपने जिला कलेक्टरों द्वारा आधार डाटा रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद 15 अगस्त 2018 तक प्रमुख अतिक्रमण, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गो, प्रमुख सडक़ों, सार्वजनिक स्थानों एवं वाणिज्यिक केन्द्रों आदि की सूची तैयार करें।
 
 

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