Edited By Seema Sharma,Updated: 10 Oct, 2018 01:46 PM
पश्चिम बंगाल में 28 हजार दुर्गा पूजा समितियों को 10-10 हजार रुपए देने के मामले में आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत मिली। हाईकोर्ट ने ममता सरकार के फैसले में हस्तक्षेप से करने से इनकार कर दिया है।
कोलकाताः पश्चिम बंगाल में 28 हजार दुर्गा पूजा समितियों को 10-10 हजार रुपए देने मामले में आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत मिली। हाईकोर्ट ने ममता सरकार के फैसले में हस्तक्षेप से करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ममता सरकार के फैसले की आलोचना करने के लिए विधानसभा ही उचित जगह है, कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता।
इससे पहले 5 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने ममता के फैसले पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी और पूछा था कि सरकार दुर्गा पूजा पंडालों को 28 करोड़ रुपए का चंदा किस फंड से दे रही हैं।
उल्लेखनीय है कि 10 सितंबर को ममता बनर्जी ने दुर्गा-पूजा आयोजित करने वाले पंडालों को 28 करोड़ रुपए बतौर उपहार देने की घोषणा की थी। राज्य सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल में 28 हजार पूजा पंडालों में से सभी को 10-10 हजार रुपए दिए जाने का ऐलान किया गया था। कहा गया था कि इस पर आने वाला खर्च राज्य सरकार के विभिन्न विभाग उठाएंगे। वहीं, ममता के इस फैसले पर मुस्लिम संगठनों ने भी विरोध जताया।