Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 Mar, 2018 04:29 PM
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई जी.एस.टी. काऊंसिल की अहम बैठक में आज कई फैसले लिए गए। काऊंसिल ने जी.एस.टी. में रिटर्न फाइलिंग की तारीख को बढ़ा दिया गया है। जीएसटीआर-3 बी भरने के लिए समयसीमा तीन महीने यानी जून तक बढ़ाई गई है। साथ ही माल...
नई दिल्लीः वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई जी.एस.टी. काऊंसिल की अहम बैठक में आज कई फैसले लिए गए। काऊंसिल ने जी.एस.टी. में रिटर्न फाइलिंग की तारीख को बढ़ा दिया है। जीएसटीआर-3 बी भरने के लिए समयसीमा तीन महीने यानी जून तक बढ़ाई गई है। साथ ही माल के अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए ई-वे बिल को 1 अप्रैल से अमल में लाया जाएगा।
रियल एस्टेट पर कोई फैसला नहीं
देश भर में ई-वे बिल एक साथ लागू नहीं होाग। ये चरणबद्ध तरीके से 4 राज्यों के लॉट में लागू होगा। यानी पहले 4 राज्यों में ई-वे बिल लागू होगा और उसके बाद अन्य 4 राज्यों में ई-वे बिल लागू होगा। अभी ई-वे बिल 4 राज्यों केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में 1 अप्रैल से ई-वे बिल लागू होगा। काऊंसिल ने इस बार रियल एस्टेट और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर फैसला टाल दिया है। काउंसिल ने रिवर्स चार्ज को 1 जुलाई तक के लिए टाल दिया है।
GSTR-3B भरने की तरीख बढ़ाई
जेटली ने बताया कि जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 1 भरने की मौजूदा व्यवस्था को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले यह व्यवस्था मार्च तक लागू थी जो अब जून तक लागू रहेगी। रिवर्स चार्ज आधार पर कर अदा करने की अनिवार्यता को भी 30 जून तक टालने का फैसला किया गया है। इस दौरान मंत्रियों का एक समूह इसे लागू करने के तरीकों पर विचार करेगा ताकि व्यापारियों और उद्योग जगत को कोई परेशानी न हो।