राष्ट्रीय अपीलीय न्यायाधिकरण गठित करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी जीएसटी परिषद

Edited By Yaspal,Updated: 19 Jul, 2018 10:48 PM

gst council to consider setting up of national appellate tribunal

जीएसटी परिषद दिल्ली में एक राष्ट्रीय अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के मुद्दे पर विचार करेगी। इसकी तीन क्षेत्रीय शाखाएं होंगी। इसके सदस्य न्यायपालिका के साथ साथ कर विभाग से भी होंगे।

नई दिल्लीः जीएसटी परिषद दिल्ली में एक राष्ट्रीय अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के मुद्दे पर विचार करेगी। इसकी तीन क्षेत्रीय शाखाएं होंगी। इसके सदस्य न्यायपालिका के साथ साथ कर विभाग से भी होंगे। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण जीएसटी व्यवस्था के तहत राज्यों में गठित अपीलीय प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ सुनवाई करेगा।

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परिषद प्रस्ताव पर 21 जुलाई को विचार करेगी। प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रीय अपीलीय न्यायाधिकरण की तीन शाखाएं मुंबई , चेन्नई और कोलकाता में स्थापित की जाएंगी। प्रस्ताव का मकसद उद्योग को एडवांस रूलिंग प्राधिकरण (एएआर) द्वारा विभिन्न राज्यों में पारित विरोधाभासी आदेशों के कारण उद्योग को होने वानी समस्याओं का निपटान करना है। यह भी पाया गया गया है कि एएआर के ज्यादातर आदेश राजस्व विभाग के पक्ष में ही आये हैं क्योंकि इन प्राधिकरण की जिम्मेदारी कर अधिकारी ही संभाल रहे हैं।

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उद्योग इस बात की मांग कर रहा है कि राजस्व और करदाताओं के बीच विवाद के निपटान के लिये गठित होने वाले राष्ट्रीय जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में स्वतंत्र न्यायिक सदस्यों की तैनाती होनी चाहिए। परिषद अगर 21 जुलाई को अपनी बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है तो केंद्र तथा राज्यों को जीएसटी कानून में संशोधन करना होगा।

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माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पीड़ित पक्ष एएआर के आदेश के खिलाफ 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है। इस अवधि को एक महीने के लिये और बढ़ाया जा सकता है। जीएसटी कानून के तहत सभी राज्यों को जीएसटी शुल्क पर ‘एडवांस रूलिंग’ के लिये कम-से-कम एक एएआर गठित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा एएआर के आदेशों के खिलाफ सुनवाई के लिये एक अपीलीय प्राधिकरण का गठन करने का भी प्रावधान है।

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