सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना गुजरात, कल से लागू होगा कानून

Edited By vasudha,Updated: 13 Jan, 2019 04:50 PM

gujarat give implement 10 percent reservation in the general category

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सवार्णों को 10 फीसदी आरक्षण बिल को मंजूरी देने के बाद गुजरात इसे लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने रविवार को ऐलान किया कि राज्य में 14 जनवरी से 10 फीसदी...

नेशनल डेस्क: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सवार्णों को 10 फीसदी आरक्षण बिल को मंजूरी देने के बाद गुजरात इसे लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने रविवार को ऐलान किया कि राज्य में 14 जनवरी से 10 फीसदी आरक्षण देने वाला कानून लागू हो जाएगा।
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केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना में कहा गया कि संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम के जरिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया है। इसके जरिए एक प्रावधान जोड़ा गया है जो राज्य को नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर किसी तबके की तरक्की के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। 
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बता दें कि इस कानून के तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जनवरी को आरक्षण के बिल को मंजूरी दी थी। जिसे 8 जनवरी को लोकसभा और 9 जनवरी को राज्यसभा से पास किया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रपति कोविंद द्वारा मंजूरी देने के बाद सरकारी नौकरियों और शैक्षाणिक संस्थानों में दस फीसदी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। 
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