Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Aug, 2017 01:08 PM
अब सोशल मीडिया का वलगर तरीके से यूज करना आपको भारी पड़ सकता है....
गांधीनगर: अब सोशल मीडिया का गलत तरीके से यूज करना आपको भारी पड़ सकता है। इसके लगातार हो रहे गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए गुजरात सरकार जल्द ही एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस कानून के लागू होने के बाद अथॉरिटी 'आपत्तिजनक सामग्री' को सोशल मीडिया पर डालने पर कार्रवाई कर सकती है।
सरकार अभी बिल का ड्राफ्ट तैयार कर रही है। उम्मीद है कि यह बिल 8 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के दो दिन के मॉनसून सत्र में सदन में रखा जाएगा। कुछ लोगों ने इस बिल का यह कहकर विरोध किया है कि सरकार अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध लगाना चाहती है। साथ ही सरकार इस कानून का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए करना चाहती है।
बताया जा रहा है कि बिल में उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है, जो अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए धार्मिक और सामाजिक भावनों को आहत करते हैं और सरकारी संस्थाओं, राजनीतिक पार्टियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं।
नए नियम के मुताबिक, पुलिस के पास यह अधिकार होगा कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है जो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करता है। साथ ही इसके तहत एक से तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। हालांकि इससे संबंधित आईटी ऐक्ट और आईपीसी ऐक्ट है, लेकिन नए कानून के बाद पुलिस के पास इस संबंध में ज्यादा ताकत होगी।