गुजरात हाईकोर्ट करेगी फैसला, पत्नी से ओरल सेक्स रेप है या नहीं

Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Nov, 2017 01:26 PM

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भारत में मैरिटल रेप एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसपर सही तरीके से बात नहीं होती है। गुजरात हाईकोर्ट अब जल्द ही इस मुद्दे पर फैसला करने वाला है कि पत्नी के साथ जबरदस्ती ओरल सेक्स करना रेप व वैवाहिक जीवन में क्रूरता के बराबर है या नहीं। जानकारी मुताबिक...

नई दिल्ली: भारत में मैरिटल रेप एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसपर सही तरीके से बात नहीं होती है। गुजरात हाईकोर्ट अब जल्द ही इस मुद्दे पर फैसला करने वाला है कि पत्नी के साथ जबरदस्ती ओरल सेक्स करना रेप व वैवाहिक जीवन में क्रूरता के बराबर है या नहीं। 

महिला ने कराई पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज
जानकारी मुताबिक गुजरात के सबरकांठा जिले में एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराते हुए कहा था कि उसका पति उसे ओरल सेक्स के लिए मजबूर करता है। इसके जवाब में पति ने गुजरात हाईकोर्ट में अपील दायर की थी चूंकि दोनों विवाहित हैं तो शारीरिक संबंधों के किसी एक पक्ष को रेप या सोडोमी नहीं माना जा सकता है। 

राज्य सरकार से मांगा जवाब 
जस्टिस जे बी परदीवाला ने इस मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मैरिटल रेप की गंभीरता पर बात करते हुए जस्टिस पर्डीवाला ने माना कि यह भारत में घटते हैं। उन्होंने इस बात को शर्मनाक बताते हुए कहा कि इसकी वजह से शादी जैसी संस्था पर विश्वास को ठेस लगी है। 

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