Edited By Yaspal,Updated: 02 Jul, 2019 08:24 PM
गुजरात उच्च न्यायालय ने विधायक अल्पेश ठाकोर को अयोग्य करार दिये जाने के अनुरोध संबंधी कांग्रेस की याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। कांग्रेस ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके अपने विधायक अल्पेश ठाकोर...
अहमदाबादः गुजरात उच्च न्यायालय ने विधायक अल्पेश ठाकोर को अयोग्य करार दिये जाने के अनुरोध संबंधी कांग्रेस की याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। कांग्रेस ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके अपने विधायक अल्पेश ठाकोर को सदन से अयोग्य करार दिये जाने पर जल्द निर्णय लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया था।
न्यायमूर्ति एस आर ब्रह्मभट्ट और न्यायमूर्ति ए पी ठाकर की एक खंडपीठ ने गुजरात विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष लंबित मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला लेने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। विधानसभा में विपक्षी पार्टी के मुख्य सचेतक अश्विन कोतवाल द्वारा दायर याचिका में उच्च न्यायालय से ठाकोर के खिलाफ दाखिल अयोग्य ठहराये जाने संबंधी अर्जी पर जल्द निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष को निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया गया था।
ठाकोर ने अदालत से कहा था कि उन्हें एक विधायक के रूप में अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि उन्होंने पार्टी के पदों से केवल इस्तीफा दिया है न कि कांग्रेसी सदस्य के रूप में। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के दौरान ‘‘पार्टी विरोधी'' गतिविधियों में शामिल होने के लिए ठाकोर को सदन से अयोग्य ठहराये जाने के लिए 25 अप्रैल को विधानसभा अध्यक्ष से अपील की थी।