गुजरात सरकार ने स्कूल की पिकनिक बसों के रात में चलने पर लगाया प्रतिबंध

Edited By Anil dev,Updated: 26 Dec, 2018 04:55 PM

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गुजरात सरकार ने स्कूल की पिकनिक बसों के रात में चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में हुई बस दुर्घटना में आठ छात्रों की मौत और कई अन्य के घायल होने के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।

अहमदाबाद: गुजरात सरकार ने स्कूल की पिकनिक बसों के रात में चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में हुई बस दुर्घटना में आठ छात्रों की मौत और कई अन्य के घायल होने के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बैठक के बाद कहा कि गांधीनगर में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में रात के समय बच्चों को ले जा रही दो बसें (अलग-अलग) दुर्घटना का शिकार हो गई थीं।  

हादसों से बचने के लिए लिया गया ये निर्णय
पटेल ने पत्रकारों से कहा, ‘‘भविष्य में ऐसे हादसों से बचने के लिए हमारी सरकार ने ऐसी बसों के (जिसमें बच्चे सवार हों) रात 11 बजे से सुबह छह बजे के बीच चलने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।’’ उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध लगाया गया है।  पटेल ने कहा, ‘‘अब, बस संचालकों को इस समय के बीच सफर करना बंद करना होगा और बच्चों के रहने और खाने की व्यवस्था करनी होगी।’’ 

खड्ड में गिरने से आठ छात्रों की हुई थी मौत
गौरतलब है कि 22 दिसम्बर को डांग जिले में पिकनिक से लौट रही एक बस के 200 फुट खड्ड में गिरने से आठ छात्रों की मौत हो गई थी और 17 अन्य बच्चे घायल हो गए थे। हादसे में दो व्यस्कों की भी मौत हो गई थी। वहीं मंगलवार को मध्यप्रदेश के पंचमहल जिले के गोधरा शहर में पिकनिक से लौट रही बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक बच्चे की मौत हो गई थी और 24 अन्य छात्र घायल हुए थे। बस में क्षमता से अधिक बच्चे सवार थे।

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