Edited By Anil dev,Updated: 09 Aug, 2018 10:44 AM
गुजरात के सूरत में सीमा शुल्क विभाग ने आज स्थानीय अदालत से अनुरोध किया कि वह शुल्क अपवंचना के मामले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भगोड़ा घोषित करे। विभाग ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बी. एच. कपाडिय़ा के समक्ष अर्जी दाखिल करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता...
सूरत: गुजरात के सूरत में सीमा शुल्क विभाग ने आज स्थानीय अदालत से अनुरोध किया कि वह शुल्क अपवंचना के मामले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भगोड़ा घोषित करे। विभाग ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बी. एच. कपाडिय़ा के समक्ष अर्जी दाखिल करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत नीरव मोदी को भगोड़ा घोषित करने का अनुरोध किया है क्योंकि वह अदालत द्वारा जुलाई में जारी गिरफ्तारी वारंट का जवाब देने में असफल रहा है।
नीरव मोदी के खिलाफ कराई प्राथमिकी दर्ज
सरकारी वकील नयन सुखदवाला ने कहा कि केंद्रीय सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय ने सीमा शुल्क अपवंचना के कथित मामले में नीरव मोदी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। नीरव मोदी की कंपनी ने सरकारी योजना के तहत बिना-तराशे और बिना पॉलिश वाले हीरे आयात किये थे। इस योजना के तहत अगर कोई सामान निर्यात के लिए मंगाया गया है तो उस आयातित सामग्री पर सीमा शुल्क में छूट रहती है। फर्म को आयातित हीरा प्रसंस्करण के बाद निर्यात करना था, लेकिन उसने हीरे सूरत के घरेलू बाजार में बेचे और सीमा शुल्क का भुगतान भी नहीं किया। इस तरह उसने शुल्क अपवंचना की।