कर्ज लेकर खरीदा था ट्रैक्टर, पुलिस ने ठोका 59 हजार का चालान

Edited By Anil dev,Updated: 05 Sep, 2019 10:52 AM

gurgaon police challan

नए वाहन मोटर अधिनियम-2019 लागू होने के बाद दिल्ली से सटे गुडग़ांव में एक ट्रैक्टर चालक का महा चालान कट गया। ट्रैफिक ने ट्रैक्टर चालक को 59 हजार रुपए का चालान थमा दिया। इसके एक दिन पहले ही एक स्कूटी चालक को 23 हजार, ऑटो चालक को 25 हजार रुपए का चालान...

गुडग़ांव: नए वाहन मोटर अधिनियम-2019 लागू होने के बाद दिल्ली से सटे गुडग़ांव में एक ट्रैक्टर चालक का महा चालान कट गया। ट्रैफिक ने ट्रैक्टर चालक को 59 हजार रुपए का चालान थमा दिया। इसके एक दिन पहले ही एक स्कूटी चालक को 23 हजार, ऑटो चालक को 25 हजार रुपए का चालान पुलिस ने थमाया था। नए मोटर अधिनियम के बाद गुडग़ांव ट्रैफिक पुलिस काफी सख्ती बरत रही है। पहले तो कार व बड़े वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस की नजर होती थी लेकिन अब बाइक चालक भी इनकी रडार पर हैं। भारी भरकम चालान की बात करें तो नए नियम लागू होने के बाद यह सबसे बड़ा चालान माना जा रहा है।


घटना मंगलवार की देर रात की है। ट्रैफिक पुलिस ने शहर के न्यू कॉलोनी मोड़ के पास ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्राली को पकड़ लिया और चालक को 59 हजार का चालान थमा दिया। बताया जाता है कि ट्रैक्टर चालक ने न सिर्फ रेड लाइट जम्प किया बल्कि एक बाइक को टक्कर भी मार दी थी। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार रेड लाइट जंप करने के दौरान चालक ने बाइक में टक्कर मारी जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। वहीं डीसीपी ट्रैफिक हिमांशु गर्ग का कहना है कि नए नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।

नहीं दिखा पाया कागजात
पुलिस के अनुसार, पकड़े जाने के बाद चालक रामगोपाल ट्रैक्टर से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सका। इसके बाद नए एक्ट के तहत पुलिस ने चालक लाइसेंस, आरसी, फिटनेस प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस, खतरनाक सामान रखने तथा खतरनाक ड्राईविंग, यातयात नियमों की अनदेखी, रेडलाइट जंप सहित कई आरोप में भारी भरकम चालान थमा दिया।

25 हजार में खरीदा था सेकेंड हैंड ऑटो कट गया 47.5 हजार का चालान
ओड़िशा के भुवनेश्वर में बुधवार को एक ऑटो-रिक्शा चालक पर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने पर 47.5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। चालान कटने के बाद ऑटो चालक ने बताया कि मैंने सात दिन पहले ही यह ऑटो 25 हजार में सेकेंड हैंड खरीदा था।पुलिस ने ऑटो रिक्शा चालक हरिबंधु कान्हर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, परमिट, पॉल्यूशन और इंश्योरेंस न होने समेत अन्य नियमों के उल्लंघन को लेकर यह जुर्माना लगाया है।

 

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