बेअदबी मामले में गुरमीत राम रहीम को हाईकोर्ट से मिली राहत

Edited By ashwani,Updated: 28 Oct, 2021 08:54 PM

gurmeet ram rahim gets relief from high court in sacrilege case

एस.आई.टी. सुनारिया जेल में ही करेगी पूछताछ

चंडीगढ़ : डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख और रेप मर्डर व अन्य मामलों में रोहतक जेल में बंदी गुरमीत राम रहीम को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बरगाड़ी बेअदबी मामले में उन्हें पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर फरीदकोट नहीं ले जा सकेगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरमीत राम रहीम की ओर से दाखिल याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें उक्त राहत दी है। गुरमीत राम रहीम की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया कि उन्हें बेअदबी मामले में राजनीतिक साजिश के तहत आरोपी बनाया गया है। याचिका के माध्यम से मांग की गई थी कि इस मामले की कार्रवाई पर तब तक रोक लगाई जाए जब तक उक्त याचिका का निपटारा नहीं हो जाता। कोर्ट ने फरीदकोट की जिला अदालत की ओर से दिए गए प्रोडक्शन वारंट के आदेशों पर भी रोक लगा दी है। 


गुरमीत राम रहीम के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि एस.आई.टी. ने गुरमीत राम रहीम को बेअदबी मामले में गिरफ्तार किए जाने की मांग की है, जबकि याचिकाकर्ता जेल में सजा काट रहा है। ऐसे में गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं है। वकीलों ने उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि इस मामले में पहले ही कुछ आरोपियों की हत्या की जा चुकी है। एक आरोपी की तो जेल में ही हत्या हो चुकी है। ऐसे में याची को प्रोडक्शन रिमांड पर जेल से बाहर लाना खतरे से खाली नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि गुरमीत राम रहीम की गिरफ्तारी और प्रोडक्शन वारंट पर फरीदकोट लाने के लिए उनकी ओर से पूरे सुरक्षा इंतजाम किए हुए हैं, वहीं गुरमीत राम रहीम के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि याचिकाकर्ता से जेल में भी पूछताछ की जा सकती है और वह जांच में पूरा सहयोग करेगा। 


कोर्ट में याची पक्ष की ओर से गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई को प्रोडक्शन वारंट से मिली छूट का हवाला देते हुए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का जिक्र किया गया। याची पक्ष का कहना था कि जब एक गैंगस्टर को जान का खतरा बताकर जेल में ही इन्वैस्टिगेशन की छूट मिल सकती है तो गुरमीत राम रहीम को क्यों नहीं। 
दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को फरीदकोट की कोर्ट में पेश होने से छूट देते हुए एस.आई.टी. की प्रोडक्शन रिमांड की मांग ठुकरा दी, जिसके बाद अब बेअदबी मामले में दर्ज एफ.आई.आर. नंबर 63 में नामजद गुरमीत राम रहीम से जेल में ही पूछताछ होगी। 

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