टेरर फंडिंग केसः आतंकी हाफिज सईद एक और मामले में दोषी करार

Edited By Tanuja,Updated: 23 Dec, 2019 10:52 AM

hafiz saeed indicted in another case of terror financing

पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड व जमात-उद-दावा (जेयूडी) के प्रमुख हाफिज सईद को आतंकी फंडिंग के एक अन्य मामले में दोषी ठहराया है...

पेशावरः पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड व जमात-उद-दावा (जेयूडी) के प्रमुख हाफिज सईद को आतंकी फंडिंग के एक अन्य मामले में दोषी ठहराया है। अदालत द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात-उद-दावा (जेयूडी) के प्रमुख हाफिज सईद और संगठन के अन्य सदस्यों को आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी), गुजरांवाला द्वारा दर्ज आतंकी फंडिंग के एक अन्य मामले में दोषी ठहराया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जेयूडी लीडरशीप को आतंकवाद के वित्तपोषण और धन शोधन से संबंधित दो दर्जन से अधिक मामलों का सामना करना पड़ रहा है, जो 5 शहरों में दर्ज हैं।

 

सुरक्षा चिंताओं के कारण लाहौर आतंकवाद-रोधी अदालतों के समक्ष सभी मामले दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों ने एटीसी जज के समक्ष हाफिज सईद और अन्य को सीटीडी गुजरांवाला द्वारा दायर एक एफआईआर की कार्यवाही मामले में एटीसी जज के सामने पेश किया। सईद और अन्य ने एफआईआर में दर्ज अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। अदालत ने तब जेयूडी सदस्यों के खिलाफ आरोप तय किए और 21 दिसंबर को अभियोजन पक्ष के गवाहों को तलब किया। 3 जुलाई को, जेयूडी के शीर्ष 13 सरगनाओं के खिलाफ आतंकवाद-रोधी अधिनियम (एटीए) 1997 के तहत आतंक के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दो दर्जन मामलों में दर्ज किया गया था।

 

बाद में, 17 जुलाई को पंजाब सीटीडी द्वारा आतंक वित्तपोषण के आरोप में हाफिज सईद को गुजरांवाला से गिरफ्तार किया गया था। सीटीडी द्वारा उसे एक गुजरांवाला एटीसी के सामने पेश करने के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। शीर्ष जेयूडी सरगनाओं के अलावा, मलिक जफर इकबाल, आमिर हमजा, मोहम्मद याहया अजीज, मोहम्मद नईम, मोहसिन बिलाल, अब्दुल रकीब, डॉ. अहमद दाउद, डॉ. मुहम्मद अयूब, अब्दुल्ला उबैद, मोहम्मद अली और अब्दुल गफ्फार के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे।


 

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