4 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या मामले में दोषी को मृत्युदंड की सजा

Edited By kamal,Updated: 17 May, 2018 08:20 PM

जिले की मनावर एडीजे कोर्ट ने पांच महीने पहले मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है। मनावर अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश अकबर शेख ने अपने निर्णय में कहा कि, ‘बेटियां खुदा की रहमत हैं और उन्हें...

धार : जिले की मनावर एडीजे कोर्ट ने पांच महीने पहले मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है। मनावर अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश अकबर शेख ने अपने निर्णय में कहा कि बेटियां खुदा की रहमत हैं और उन्हें क्षत-विक्षत लाश के रूप में बदलने वाला अपराधी उदारता के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि सामाजिक दृष्टि व कानूनी दृष्टि से आरोपी द्वारा किया गया कृत्य क्षम्य नहीं है और रेएर टू रेअरेस्ट मामले की श्रेणी में आता है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए ‘मृत्युदंड’ दिए जाने से ही न्याय के उद्देश्य की पूर्ति संभव है।

वहीं, लोक अभियोजक शरद पुरोहित ने बताया कि अदालत ने इस बच्ची की हत्या करने के मामले में भादंवि की धारा 302 के तहत करण को मृत्युदंड की सजा सुनाई, जबकि बलात्कार करने के मामले में भादंवि की धारा 376 के तहत एवं पॉक्सो एक्ट में उसे आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उसे भादंवि की धारा 363 (अपहरण) में पांच साल की सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई गई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, अदालत ने आरोपी को 17,000 रुपए के जुर्माना डाला है।

गौरतलब है कि धार जिले के मनावर थाना अंतर्गत वार्ड नंबर-7 में रहने वाली चार वर्षीय मासूम की लाश जंगल में मिली थी। आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था जिस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज महज 15 दिन में चालान पेश किया, जिसके बाद मनावर एडीजे अखबर शेख की कोर्ट ने इस मामले में आरोपी करण उर्फ फातिया पिता भारत निवासी जगन्नाथपुरा को न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते अलग अलग मेंलो में दोषी करार दे हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

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