Edited By Seema Sharma,Updated: 04 Apr, 2019 12:44 PM
कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। हार्दिक इस बार के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मेहसाणा दंगा केस में मिली उनकी सजा पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार दिया है।
नई दिल्लीः कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। हार्दिक इस बार के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मेहसाणा दंगा केस में मिली उनकी सजा पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार दिया है। गुजरात में नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। इससे पहले 29 मार्च को गुजरात हाईकोर्ट ने 2015 के मेहसाणा दंगा केस में उन्हें मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हार्दिक ने गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन उन्हें वहां से भी करारा झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट में फैसले के बाद हार्दिक जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के प्रावधानों के मुताबिक चुनाव लड़ने के अयोग्य हो गए थे।
जामनगर से चुनाव लड़ना चाहते थे हार्दिक
हार्दिक 12 मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुए थे। पटेल ने सौराष्ट्र की जामनगर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर आम चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी लेकिन इस बार वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
उल्लेखनीय है कि साल 2018 जुलाई में गुजरात की एक अदालत ने भाजपा विधायक के दफ्तर पर हमला करने के आरोप में हार्दिक पटेल और उनके दो अन्य साथियों को दोषी ठहराया था। अदालत ने पटेल और उनके साथियों को दो-दो साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा उन्हें 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया था। गुजरात की सभी लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण के दौरान 23 अप्रैल को मतदान होना है।