हार्दिक देशद्रोह मामलाः सुनवाई कर रहे जज ने खुद को केस से किया अलग

Edited By Yaspal,Updated: 21 Jul, 2018 01:55 AM

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गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आर पी धोलारिया ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की उस याचिका पर सुनवाई से गत दिन खुद को अलग कर लिया जिसमें उन्होंने 2015 में दर्ज देशद्रोह के मामले में अपने आप को आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया है।

अहमदाबादः गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आर पी धोलारिया ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की उस याचिका पर सुनवाई से गत दिन खुद को अलग कर लिया जिसमें उन्होंने 2015 में दर्ज देशद्रोह के मामले में अपने आप को आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया है।

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आरोप मुक्त करने की याचिका जब सुनवाई के लिए आई तो न्यायमूर्ति धोलारिया ने कहा, ‘‘मेरे समक्ष नहीं।’’ अब यह मामला सुनवाई के लिए किसी और न्यायाधीश के पास जाएगा। अहमदाबाद अपराध शाखा ने अगस्त 2015 में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान ङ्क्षहसा के संबंध में हार्दिक पटेल के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया था।

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फरवरी में निचली अदालत से देशद्रोह के मामले में आरोप मुक्त किए जाने की याचिका खारिज होने के बाद हार्दिक ने इस साल अप्रैल में उच्च न्यायालय का रुख किया था।

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