अनुच्छेद 35ए को लेकर घाटी में दूसरे दिन भी हड़ताल

Edited By Monika Jamwal,Updated: 31 Aug, 2018 04:13 PM

hartaal in kashmir on article 35a entered second day

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को अनुच्छेद 35 ए पर सुनवाई के खिलाफ अलदाववादियों द्वारा आहूत हड़ताल और प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के चलते कश्मीर में दूसरे दिन भी आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहा।

श्रीनगर : सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को अनुच्छेद 35 ए पर सुनवाई के खिलाफ अलदाववादियों द्वारा आहूत हड़ताल और प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के चलते कश्मीर में दूसरे दिन भी आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। संयुक्त प्रतिरोध नेतृत्व (जेआरएल) में शामिल सैयद अली शाह गिलानीए मीरवाइज मौलवी उमर फारुक और मोहम्मद यासीन मलिक ने अनुच्छेद 35-ए को कथित रूप से कमजोर करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ  गुरुवार से दो दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया। हड़ताल के आह्वान का समर्थन कारोबारियों, ट्रांसपोर्टरों, नागरिकों और धार्मिक संगठनों ने किया है। 

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दूसरी ओर अनुच्छेद 35ए के समर्थन में अलगाववादियों की ओर से किए गए विरोध-प्रदर्शन को रोकने के लिए शुक्रवार  को श्रीनगर में प्रतिबंध लगा दिया गया। पुलिस ने एक बयान में कहा कि नौहट्टा, खानयार, रैनावाड़ी, एम.आर. गंज और सफाकदल पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाए गए हैं, जबकि क्रालखोड और मैसूमा पुलिस स्टेशनों के तहत आने वाले क्षेत्रों में आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा रहेगा। पुलिस ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं।  सैयद अली गिलानी, मीरवायज उमर फारूक और मोहम्मद यासीन मलिक की अगुआई वाले की अलगाववादी धड़े संयुक्त प्रतिरोध नेतृत्व  (जे.आर.एल.) द्वारा 30 अगस्त और 31 अगस्त को अनुच्छेद 35ए के समर्थन में पूरी तरह से बंद का आह्वान किया गया है।PunjabKesari


गौरतलब है कि अनुच्छेद 35ए की संवैधानिक वैधता को याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई है। एन.जी.ओ. श्वी द सिटीजन ने मुख्य याचिका 2014 में दायर की थीण्इस याचिका में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के चलते जम्मू कश्मीर के बाहर के भारतीय नागरिकों को राज्य में संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं है। वहीं कोर्ट में दायर याचिका पर अलगाववादी नेताओं ने एक सुर में कहा था कि अगर कोर्ट राज्य के लोगों के हितों के खिलाफ  कोई फैसला देता है, तो जनता आंदोलन के लिए तैयार हो जाए।
 

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