रविदास मंदिर मामले में आदेश में संशोधन वाली याचिका पर 25 नवंबर को सुनवाई

Edited By Anil dev,Updated: 22 Nov, 2019 05:26 PM

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हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने राजधानी दिल्ली में तुगलकाबाद के ध्वस्त रविदास मंदिर मामले में पूर्व के आदेश में संशोधन के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर 25 नवंबर को सुनवाई होगी।

नई दिल्ली: हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने राजधानी दिल्ली में तुगलकाबाद के ध्वस्त रविदास मंदिर मामले में पूर्व के आदेश में संशोधन के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर 25 नवंबर को सुनवाई होगी।

शीर्ष अदालत तंवर की उस अर्जी पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गई है जिसमें अनुरोध किया गया है कि न्यायालय लकड़ी की जगह पक्का निर्माण करने के निर्देश जारी करे और मंदिर परिसर में तालाब को भी जोड़ा जाए जो मंदिर का ही हिस्सा है।इस मामले में तंवर और पूर्व मंत्री प्रदीप जैन की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की पीठ से इस मामले की जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया। पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है।

गौरतलब है 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी करते हुए उसी जगह पर मंदिर बनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी थी जिसमें 200 वर्ग मीटर की जगह 400 वर्ग मीटर जगह मंदिर के लिए देने की बात कही गई ।

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