350 रुपए घूस लेने मामले में बंबई हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, 24 साल बाद पुलिसकर्मी बरी

Edited By Seema Sharma,Updated: 01 Jul, 2022 03:16 PM

hc acquits policeman after 24 years in the case of taking bribe of 350 rupees

भ्रष्टाचार के मामले में 24 साल पहले दोषी ठहराए जाने और एक साल की सजा पाने वाले एक पुलिसकर्मी को बंबई हाईकोर्ट ने आरोप से बरी कर दिया है।

नेशनल डेस्क: भ्रष्टाचार के मामले में 24 साल पहले दोषी ठहराए जाने और एक साल की सजा पाने वाले एक पुलिसकर्मी को बंबई हाईकोर्ट ने आरोप से बरी कर दिया है। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा कि पुलिसकर्मी ने 350 रुपए की रिश्वत स्वीकार की थी। महाराष्ट्र भ्रष्टाचार-निरोधक ब्यूरो ने 1988 में तत्कालीन पुलिस उप निरीक्षक दामू अव्हाड के खिलाफ 350 रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

 

अगस्त 1998 में नासिक की एक विशेष अदालत ने दामू को दोषी ठहराते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई थी। दामू ने इसी साल हाईकोर्ट में एक अपील दायर की थी। जस्टिस वी जी वशिष्ठ की एकल पीठ ने गुरुवार को पारित अपने आदेश में कहा कि केवल आरोपी से पैसे की बरामदगी के आधार पर उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता और अभियोजन दामू के खिलाफ मामले को साबित करने में विफल रहा है।

 

आदेश की प्रति शुक्रवार को उपलब्ध हुई। अदालत ने नासिक में येओला तालुका पुलिस थाने में तैनात तत्कालीन उप निरीक्षक को बरी कर दिया। अभियोजन के अनुसार, दामू ने मार्च 1988 में एक व्यक्ति से उसके भाई को जमानत दिलाने में मदद के एवज में कथित तौर पर 350 रुपए की रिश्वत मांगी थी। 

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