HC ने केंद्र और दिल्ली सरकार से पूछा- वर्षा जल संचयन, मॉनसून में ट्रैफिक जाम पर क्या की तैयारी

Edited By Seema Sharma,Updated: 29 Jun, 2022 04:13 PM

hc asks center delhi government to clarify situation on traffic jams

दिल्ली हाईकोर्ट ने मॉनसून के दौरान और साल के अन्य महीनों में राष्ट्रीय राजधानी में वर्षा जल संचय करने और ट्रैफिक जाम में कमी लाने के विषय पर केंद्र और दिल्ली सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरणों को अपना रुख बताने का निर्देश दिया है।

नेशनल डेस्क: दिल्ली हाईकोर्ट ने मॉनसून के दौरान और साल के अन्य महीनों में राष्ट्रीय राजधानी में वर्षा जल संचय करने और ट्रैफिक जाम में कमी लाने के विषय पर केंद्र और दिल्ली सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरणों को अपना रुख बताने का निर्देश दिया है। जस्टिस जसमीत सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने मीडिया में आई खबरों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा, ‘‘यह लोकहित का मुद्दा है।'' इसके साथ ही पीठ ने अधिकारियों को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ के सदस्यों में न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा भी शामिल है। अदालत ने मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के साथ-साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया।

 

अदालत ने लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड , दिल्ली छावनी बोर्ड, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) और बाढ़ एवं सिंचाई विभाग को भी नोटिस जारी किया। पीठ ने मामले को विचार के लिए 4 जुलाई को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अदालत के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। हाल में अदालत द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि पक्षकार रिपोर्ट दाखिल करें...जिनमें एजेंसियों द्वारा वर्षा जल संचय के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख हो।

 

मॉनसून और अन्य समय में ट्रैफिक जाम की स्थिति से बचने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख हो।'' अदालत ने आदेश में वर्षा जल सचंय की कोशिश की कमी को रेखांकित करते हुए कहा कि दिल्ली में ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या है जिसपर हमारे हिसाब से आसानी से नियंत्रण और विनियमन वर्षा जल प्रबंधन के साथ-साथ गूगल मैप की सहायता से किया जा सकता है।
 

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