दिल्ली HC से केजरीवाल को राहत, CM पद से हटाने की याचिका खारिज

Edited By vasudha,Updated: 08 Jan, 2019 05:24 PM

hc dismisses plea against kejriwal

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप नेता अरिवंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मामले में मुकदमा चलने के आधार पर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिये दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी....

नेशनल डेस्क: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप नेता अरिवंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मामले में मुकदमा चलने के आधार पर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिये दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
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मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूति वी के राव की पीठ ने कहा कि इस मामले में मुकदमा अभी भी लंबित है और निर्वाचित सदस्यों को इस तरह से हटाया नहीं जा सकता। पीठ ने कहा कि मुकदमा अब भी चल रहा है। वह बरी हो सकते हैं। तब आप क्या करेंगे? आप उनके दोषी ठहराए जाने के बाद आएं।
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पीठ ने कहा कि इसके कुछ दम नहीं है, इसे खारिज किया जाता है। अदालत अधिवक्ता हरिनाथ राम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उपराज्यपाल को केजरीवाल तथा दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर हमले से जुड़े आपराधिक मामले में आरोपी अन्य मंत्रियों को तुरंत बर्खास्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।  
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याचिका में आरोप लगाया गया कि केजरीवाल ने संविधान के तहत ली गई शपथ का उल्लंघन किया क्योंकि वह अन्य निर्वाचित सदस्यों के साथ साजिश रचकर हिंसा के कृत्यों में कथित रूप से संलिप्त हुए। 
 

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