नेशनल हेराल्ड केस: HC का निर्देश, 31 मार्च तक 10 करोड़ रुपए जमा करे यंग इंडियन

Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Mar, 2018 04:15 PM

hc orders young indian company to submit 10 crore rupees by 31st march

दिल्ली हाईकोर्ट ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 249.15 करोड़ रुपए की आयकर की कार्रवाई मामले में उसे 10 करोड़ रुपए जमा कराने के आज निर्देश दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी इस कंपनी में प्रमुख शेयरधारक हैं।...

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 249.15 करोड़ रुपए की आयकर की कार्रवाई मामले में उसे 10 करोड़ रुपए जमा कराने के आज निर्देश दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी इस कंपनी में प्रमुख शेयरधारक हैं। न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट और न्यायमूर्ति ए.के. चावला की पीठ ने कंपनी को 31 मार्च तक आयकर विभाग में आधी राशि जमा कराने और शेष राशि 15 अप्रैल तक जमा कराने का निर्देश दिया है। इससे पहले नेशनल हेराल्ड के आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में निचली अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ-साथ कंपनी को बतौर आरोपी समन भेजा था। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कंपनी यह राशि जमा कर देती है तो आयकर अधिकारी आंकलन वर्ष 2011-12 में कंपनी पर बकाया 249.15 करोड़ रुपये की राशि की मांग लागू नहीं करेंगे। अदालत ने आयकर विभाग की मांग और इस आधार पर कंपनी के खिलाफ की गई कार्यवाही को चुनौती देने वाली उसकी याचिका पर विभाग से जवाब भी मांगा है। अदालत इस मामले में अब 24 अप्रैल को सुनवाई करेगी।

यंग इंडियन ने की रकम घटाने की मांग
यंग इंडियन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दतार ने अदालत से कहा कि 10 करोड़ रुपए प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होगी और 7. 5 करोड़ रुपए तय करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह राशि लोगों के चंदे की रकम से जुटाई जा रही है और इसलिए अधिक धन प्राप्त करना मुश्किल होगा। उन्होंने पीठ से यह अनुरोध भी किया कि कंपनी को अदालत में राशि जमा करने की इजाजत दी जाए क्योंकि आयकर विभाग से इसे वापस पाना बहुत मुश्किल होगा। वहीं, आयकर विभाग की ओर से पेश हुए अधिवक्ता आशीष जैन ने कंपनी की ओर से पेश मौखिक दलीलों का विरोध किया और कहा कि कंपनी को मांग की 20 फीसदी रकम और वास्तव में 49 करोड़ रूपया जमा करना था ताकि इसकी अपील सुनी जा सके। हालांकि, पीठ ने यंग इंडियन की ओर से मौखिक रूप से किए गए दोनों अनुरोधों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसे आयकर विभाग के पास 10 करोड़ रूपया जमा करने का निर्देश दिया।


यह है पूरा मामला
कंपनी ने अपने खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर 14 मार्च को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। यंग इंडियन ने नेशनल हेराल्ड अखबार के मालिकाना हक वाली एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) की तकरीबन पूरी हिस्सेदारी हासिल कर ली थी। आयकर विभाग उस शिकायत की जांच कर रहा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि गांधी परिवार ने एसोसिएट जर्नल्स लि. के अपने हिस्से के शेयर नवगठित कंपनी यंग इंडियन को हस्तांतरित करते समय इसकी संपत्ति कथित रूप से हड़प ली। इस मामले में जांच के बाद आयकर विभाग ने यंग इंडियन के खिलाफ यह कदम उठाया। भाजपा सांसद सुब्रहमण्यन स्वामी ने एक निचली अदालत में एक निजी फौजदारी शिकायत में गांधी परिवार और अन्य पर मात्र 50 लाख रूपये का भुगतान कर धोखाधड़ी करने की साजिश रचने और अनियमितता बरतने का आरोप लगाया था। दरअसल, इस गतिविधि के जरिए यंग इंडियन ने 90.25 करोड़ रूपया हासिल करने का अधिकार प्राप्त किया था।

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