PM के साथ विदेश यात्रा पर गए व्यक्तियों की जानकारी देने की CIC के आदेश पर दिल्ली HC ने लगाई रोक

Edited By Seema Sharma,Updated: 11 Dec, 2020 01:02 PM

hc stay on the order of cic regarding information about foreign visit of pm

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें भारतीय वायुसेना को ‘स्पेशल फ्लाइट रिटर्न (SRF)-II संबंधी जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया गया था और जिसमें प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के लिए संचालित की गई...

नेशनल डेस्क: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें भारतीय वायुसेना को ‘स्पेशल फ्लाइट रिटर्न (SRF)-II संबंधी जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया गया था और जिसमें प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के लिए संचालित की गई विशेष उड़ानों की भी जानकारी शामिल है। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कहा कि आरटीआई आवेदक द्वारा मांगी गई प्रधानमंत्री के साथ गए मंत्रालय और विभागों के अधिकारियों की विस्तृत जानकारी, सार्वजनिक नहीं की जा सकती, लेकिन यात्रियों और उड़ानों की संख्या बताने से कोई नुकसान नहीं होगा।

 

अदालत ने RTI आवेदक कमोडोर (अवकाश प्राप्त) लोकेश के बत्रा को भी नोटिस जारी कर CIC के 8 जुलाई को दिए निर्देश के खिलाफ वायुसेना की अपील पर उनकी राय पूछी। इसके साथ ही अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल 2021 तक स्थगित कर दी और सीआईसी के निर्देश पर अमल करने पर तब तक के लिए रोक लगा दी। अदालत ने टिप्पणी की कि सीआईसी को इस बारे में अधिक स्पष्ट होना चाहिए कि कौन सी सूचना मुहैया कराई जा सकती है और किन सूचनाओं को सूचना के अधिकार कानून से अलग रखा गया है।

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