Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Feb, 2018 02:02 AM
उच्चतम न्यायालय बेनामी लेन-देन और फर्जी मतदान रोकने के लिए ‘आधार’ व्यवस्था अपनाने संबंधी याचिका पर 4 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। याचिकाकत्र्ता भारतीय जनता पार्टी नेता अश्विनी उपाध्याय ने चुनावों में फर्जी मतदान रोकने और अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी...
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय बेनामी लेन-देन और फर्जी मतदान रोकने के लिए ‘आधार’ व्यवस्था अपनाने संबंधी याचिका पर 4 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा।
याचिकाकत्र्ता भारतीय जनता पार्टी नेता अश्विनी उपाध्याय ने चुनावों में फर्जी मतदान रोकने और अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदान प्रणाली को आधार से जोड़ने के निर्देश देने का न्यायालय से अनुरोध किया है। उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा है कि चल और अचल सम्पत्ति को आधार से जोड़कर बेनामी लेन-देन पर अंकुश लगाया जा सकता है।
याचिकाकत्र्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, ‘‘हम इस मामले की सुनवाई 4 सप्ताह बाद करेंगे।’’