Edited By Pardeep,Updated: 30 May, 2018 10:56 PM
दिल्ली के एक कारोबारी से 2002 में पांच करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में दोषी ठहराए गए गैंगस्टर अबू सलेम की सजा पर दो जून को अभियोजन और बचाव पक्ष के वकील दलील पेश करेंगे। सलेम को न्यायिक हिरासत से बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण...
नई दिल्ली: दिल्ली के एक कारोबारी से 2002 में पांच करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में दोषी ठहराए गए गैंगस्टर अबू सलेम की सजा पर दो जून को अभियोजन और बचाव पक्ष के वकील दलील पेश करेंगे।
सलेम को न्यायिक हिरासत से बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सेहरावत की अदालत में पेश नहीं किया जा सका। इसके बाद न्यायाधीश ने मामले को दो जून तक के लिए स्थगित कर दिया।
अदालत ने 26 मई को इस मामले में सलेम को दोषी ठहराया था। उसने हालांकि अन्य आरोपियों चंचल मेहता, मजीद खान, पवन कुमार मित्तल और मोहम्मद अशरफ को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। एक अन्य आरोपी सज्जन कुमार सोनी की मामले की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।