आचार संहिता उल्लंघन मामले में हेमंत सोरेन बरी

Edited By shukdev,Updated: 30 Mar, 2019 12:32 AM

hemant soren bri for violating code of conduct

झारखंड में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के दो अलग-अलग मामले में दुमका की एक अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को आज बरी कर दिया। मुख्य न्यायिक ...

दुमका : झारखंड में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के दो अलग-अलग मामले में दुमका की एक अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को आज बरी कर दिया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवाशीष महापात्रा की अदालत ने सुनवाई के बाद आचार संहिता उल्लंघन के दोनों मामले में सोरेन को बरी कर दिया है। 

सोरेन के अधिवक्ता धर्मेंद्र नारायण ने बताया कि दोनों मामले 27 नवम्बर 2014 के हैं, जिसको लेकर 28 नवम्बर को नगर थाने में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। पहले मामले में हेमंत सोरेन जब नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी सुधीर कुमार के कक्ष में पांच से अधिक लोगों के साथ गए थे तो उसे आचार संहिता का उल्लंघन माना गया क्योंकि पांच व्यक्ति ही नामांकन के समय प्रत्याशी के साथ जा सकते हैं। हेमंत सोरेन उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे।

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