हेराल्ड मामला: अदालत स्वामी के आवेदनों पर 26 मई को सुनाएगी आदेश

Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 May, 2018 10:35 PM

herald case order to be heard on may 26 on court owner s applications

दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी के आवेदनों पर अपना आदेश सोमवार को सुरक्षित रख लिया। इस मामले में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी मां सोनिया गांधी और अन्य पर धोखाधड़ी और धन की घपलेबाजी का आरोप...

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी के आवेदनों पर अपना आदेश सोमवार को सुरक्षित रख लिया। इस मामले में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी मां सोनिया गांधी और अन्य पर धोखाधड़ी और धन की घपलेबाजी का आरोप लगाया है। 

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल आवेदनों पर 26 मई को आदेश सुनाएंगे। इन आवेदनों का सोनिया और राहुल और अन्य ने विरोध करते हुए दावा किया है कि इसमें कोई दम नहीं है। भाजपा नेता ने अपनी निजी फौजदारी शिकायत में राहुल और सोनिया तथा अन्य पर यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए महज 50 लाख रुपए का भुगतान करके एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड से 90.25 करोड़ रुपए वसूल करने का अधिकार हासिल किया था। यह रकम कांग्रेस पार्टी का एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड पर बकाया था। अपने पहले आवेदन में भाजपा सांसद ने कांग्रेस से कुछ दस्तावेज मांगे थे।

दूसरे आवेदन में स्वामी ने सोनिया और राहुल को यह निर्देश देने की मांग की थी कि वे उनके द्वारा दायर कुछ दस्तावेजों को या तो स्वीकार करें या इसका खंडन करें कि वे मूल हैं या नहीं। अपने तीसरे आवेदन में स्वामी ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह आयकर विभाग से संबंधित कुछ दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लें। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने अपने दरवाजे पर ये दस्तावेज समाचार पत्रों के साथ पाए थे। जहां स्वामी ने कहा है कि उनके आवेदनों को मंजूर करने के लिए अदालत के पास पर्याप्त सामग्री है, वहीं आरोपी ने अदालत से उन्हें खारिज करने का अनुरोध किया है। 

सभी सात आरोपियों सोनिया, राहुल, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस , सुमन दूबे , सैम पित्रोदा और यंग इंडियन ने मामले में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। अदालत ने आरोपियों के अलावा यंग इंडियन को 26 जून 2014 को तलब किया था। अदालत ने 19 दिसंबर 2015 को सोनिया , राहुल , वोरा , फर्नांडिस और दूबे को जमानत दे दी थी। पित्रोदा को 20 फरवरी 2016 को जमानत दी थी जब वह अदालत के समक्ष उपस्थित हुए थे।      

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!