दिल्ली HC से वाड्रा को झटका, कंपनी की याचिका हुई खारिज

Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Feb, 2018 01:35 PM

high court dismisses petition of vadra

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी कंपनी द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में आयकर विभाग के एक नोटिस को चुनौती दी गई थी...

नेशनल डेस्क: दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी कंपनी द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में आयकर विभाग के एक नोटिस को चुनौती दी गई थी जिसमें संस्था को वर्ष 2010-11 में हरियाणा और राजस्थान में हुए भूमि सौदों से हुए फायदों का पुन:मूल्यांकन के लिए कहा गया था। 

दरअसल इस रिपोर्ट में आयकर विभाग ने कहा कि वर्ष 2010-11 में संस्था द्वारा कमाए गए लाभ में से 35 करोड़ से ऊपर की राशि को मूल्यांकन से बचा लिया गया। कर चोरी की इस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंद्र शेखर की एक पीठ ने संस्था स्काई लाइट हॉस्पिटेलिटी एलएलपी को 19 फरवरी को मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष कार्यवाही के लिए पेश होने का निर्देश दिया था। वही संस्था ने याचिका में कहा कि रिपोर्ट में यह साबित नहीं होता कि आय को मूल्यांकन से बचाया गया है।

पीठ ने संस्था के दावों से असहमति जताते हुए कहा कि हमें यह ठहराने में कोई संकोच नहीं है कि उक्त जांच और कसौटियां वर्तमान मामले में संतुष्टिजनक हैं। पीठ ने संस्था की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा है कि आयकर विभाग ने गलत कंपनी यानि स्काई लाइट हॉस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड की बजाए स्काई लाइट हॉस्पिटेलिटी एलएलपी को यह नोटिस भेजा है।      

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