उच्च न्यायालय ने चिदंबरम परिवार के लिए राहत 12 अक्टूबर तक बढ़ाई

Edited By Pardeep,Updated: 15 Sep, 2018 01:19 AM

high court extends relief to chidambaram family till october 12

मद्रास उच्च न्यायालय ने विदेशी संपत्तियों का कथित रुप से खुलासा नहीं करने के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के परिवार के सदस्यों को यहां एक विशेष अदालत में पेशी से छूट की अवधि शुक्रवार को 12 अक्तूबर तक बढ़ा दी। उच्च न्यायालय ने अंतरिम...

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने विदेशी संपत्तियों का कथित रुप से खुलासा नहीं करने के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के परिवार के सदस्यों को यहां एक विशेष अदालत में पेशी से छूट की अवधि शुक्रवार को 12 अक्तूबर तक बढ़ा दी। उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश के तहत यह व्यवस्था दी है। न्यायमूर्ति एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ चिदम्बरम की पत्नी, बेटे और पुत्रवधू की अपील पर अपना आदेश पहले ही सुरक्षित कर चुकी है।

इन सभी ने आयकर विभाग द्वार काला धन अधिनियम के तहत उनके विरुद्ध अभियोजन शुरु किये जाने को चुनौती दी है। इकत्तीस अगस्त को उच्च न्यायालय ने चिदम्बरम की पत्नी नलिनी, बेटे कार्ति और पुत्रवधू निधि को विशेष अदालत में 14 सितंबर तक पेशी से छूट देने का अंतरिम आदेश दिया था। आज उसका आखिरी दिन था और उसे बढ़ाकर 12 अक्टूबर कर दिया गया।     

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