हाईकोर्ट ने विजय माल्या की कंपनी को नहीं दी राहत, अगली सुनवाई आज

Edited By Pardeep,Updated: 15 Mar, 2019 02:51 AM

high court not given relief to vijay mallya company next hearing today

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने भगोड़े विजय माल्या की कंपनी यूनाइटेड वेवरेजेज को फिलहाल पहली तारीख पर कोई राहत नहीं दी है। याची गणो ने चार्जशीट को निरस्त करने मांग की है। सुनवाई शुक्रवार 15 मार्च को भी होगी। राज्य सरकार की ओर से याचिका का...

नेशनल डेस्कः इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने भगोड़े विजय माल्या की कंपनी यूनाइटेड वेवरेजेज को फिलहाल पहली तारीख पर कोई राहत नहीं दी है। याची गणो ने चार्जशीट को निरस्त करने मांग की है। सुनवाई शुक्रवार 15 मार्च को भी होगी।

राज्य सरकार की ओर से याचिका का कड़ा विरोध किया गया। न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित की पीठ ने विजय माल्या की कंपनी यूनाइटेड वेवरेज के राज्य प्रमुख अखिल शारदा एवं तीन अन्य की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को यह आदेश दिए है। शुरुआती सुनवाई पर मांग की गई कि आरोपियों के खिलाफ कारवाई न की जाए और दायर आरोप पत्र को निरस्त किया जाए।

याचिका का विरोध कर अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने कहा कि सरकार को इस घोटाले से राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ। शाही ने बताया कि अभी पहली सुनवाई पर कंपनी को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है।

उन्होंने कहा कि वेवरेज कंपनी से भेजे गए बियर के ट्रक जब वादी को नहीं मिले तो वादी ने कंपनी से संपर्क किया तो कंपनी से बताया कि रास्ते से ट्रक चोरी हो गए। जांच की गई तो पता चला कि ट्रक भेजे ही नहीं। इस मामले में लखनऊ पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोप पत्र पेश किया। इसको अदालत में चुनौती दी गई है। इसके संदर्भ में आज भी सुनवाई होगी ।

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