हाईकोर्ट ने पूर्ण राज्य संबंधी आप की याचिका को किया खारिज

Edited By shukdev,Updated: 08 May, 2019 08:06 PM

high court rejects your plea for full state

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर संघ शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के वादे पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया जाने का आग्रह किया गया था। मुख्य न्यायाधीश...

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर संघ शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के वादे पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया जाने का आग्रह किया गया था। मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भमभानी की खंडपीठ ने याचिका खारिज करने संबंधी यह आदेश पारित किया। 

अनिल दत्त शर्मा ने इस जनहित याचिका में आरोप लगाया था कि पूर्ण राज्य का दर्ज दिए जाने का वादा कर केजरीवाल लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। शर्मा ने अपनी याचिका में कहा था कि आप और केजरीवाल दिल्ली के पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की बात विज्ञापनों के जरिए वादे के तौर पर कर रहे हैं और वे इस बात से भी पूरी तरह वाकिफ हैं कि अगर वे सभी सीटें जीत भी लें तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। 

उन्होंने कहा कि जो बात कही गई वह सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए कही गई है और यह झूठ है क्योंकि इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए लोकसभा के कम से कम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से संविधान संशोधन पारित किया जाना आवश्यक है जबकि प्रतिवादी दिल्ली में सिर्फ सात सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों से वोट हासिल करने के लिए आप उन्हें भ्रमित कर गलत जानकारी दे रहे हैं। 

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