हाईकोर्ट ने इस मंदिर में मोबाइल ले जाने पर लगाया प्रतिबंध

Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Feb, 2018 07:51 PM

high court restricts ban on mobile carrying people in madurai temple

मद्रास उच्च न्यायालय ने मदुरै के प्रसिद्ध मंदिर में लोगों के मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल, पिछले हफ्ते वहां आग लग जाने से कई दुकानें जल कर खाक हो गई थी। न्यायमूर्ति एन किरूबाकरण और मदुरै पीठ के न्यायमूर्ति आर थरानी ने प्राचीन...

नेशनल डेस्क: मद्रास उच्च न्यायालय ने मदुरै के प्रसिद्ध मंदिर में लोगों के मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल, पिछले हफ्ते वहां आग लग जाने से कई दुकानें जल कर खाक हो गई थी। न्यायमूर्ति एन किरूबाकरण और मदुरै पीठ के न्यायमूर्ति आर थरानी ने प्राचीन मंदिर में सुरक्षा कायम रखने के लिए सीआईएसएफ कर्मियों की तैनाती का भी सुझाव दिया।

अदालत ने कहा कि तमिलनाडु सरकार को मंदिर के रखरखाव के लिए पुरातत्व विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करनी चाहिए और सुरक्षा पहलुओं पर सलाह मुहैया करना चाहिए। इसने आदेश दिया कि मंदिर की सुरक्षा के हित में सुरक्षा अधिकारियों के अलावा किसी को भी मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अधिवक्ता मुथुकुमार द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर अदालत का यह आदेश आया है। 

न्यायाधीशों ने कहा कि मंदिर के कर्मचारियों को भी अग्नि सुरक्षा और सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार को मंदिर की सुरक्षा के सिलसिले में अब तक उठाए गए कदमों के बारे में 13 मार्च तक एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!