उच्च न्यायालय ने मीडिया घराने से कहा : निर्भया मामले के दोषियों को प्रोत्साहित नहीं करें

Edited By Pardeep,Updated: 05 Mar, 2020 10:35 PM

high court told media house do not encourage the culprits of nirbhaya case

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा का सामना कर रहे दोषियों के साक्षात्कार के इच्छुक एक मीडिया घराने से बृहस्पतिवार को कहा कि ‘‘उन्हें प्रोत्साहित नहीं करें'''' क्योंकि उन्होंने ‘‘व्यवस्था का...

नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा का सामना कर रहे दोषियों के साक्षात्कार के इच्छुक एक मीडिया घराने से बृहस्पतिवार को कहा कि ‘‘उन्हें प्रोत्साहित नहीं करें'' क्योंकि उन्होंने ‘‘व्यवस्था का मजाक'' बनाया है। अदालत ने कहा, ‘‘उन्होंने व्यवस्था का मजाक बनाया है। कृपया उन्हें प्रोत्साहित नहीं करें।''
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न्यायमूर्ति नवीन चावला की टिप्पणी मीडिया घराने की याचिका पर सुनवाई करने के दौरान आई जिसने चारों दोषियों -- मुकेश कुमार सिंह (32), पवन कुमार गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) के साक्षात्कार की अनुमति मांगी थी।

चारों को 20 मार्च को फांसी दी जानी है। मीडिया घराने ने याचिका में तिहाड़ जेल द्वारा उनके आवेदन को खारिज करने को भी चुनौती दी है जिसमें उन्होंने मौत की सजा का सामना कर रहे दोषियों के साक्षात्कार की अनुमति मांगी थी। अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 11 मार्च तय की है।

 

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