Edited By Pardeep,Updated: 05 Oct, 2022 09:16 AM
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिज्बुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और अन्य प्रतिबंधित संगठनों के कुल 10 सदस्यों को मंगलवार को अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आतंकवादी घोषित
नई दिल्लीः केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिज्बुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और अन्य प्रतिबंधित संगठनों के कुल 10 सदस्यों को मंगलवार को अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आतंकवादी घोषित किया।
आतंकवादी घोषित किए गए इन लोगों में पाकिस्तानी नागरिक हबीबुल्लाह मलिक उर्फ साजिद जट, फिलहाल पाकिस्तान में रह रहा जम्मू कश्मीर के बारामूला का बासित अहमद रेशी, पाकिस्तान में रह रहा जम्मू कश्मीर के सोपोर का इम्तियाज अहमद कांडू उर्फ सजाद, पाकिस्तान में रह रहा जम्मू कश्मीर के पुंछ का जफर इकबाल उर्फ सलीम तथा पुलवामा का शेख जमील उर रहमान उर्फ शेख साहब शामिल हैं।
अन्य लोगों में पाकिस्तान में रह रहा श्रीनगर का बिलाल अहमद बेग उर्फ बाबर, पुंछ का रफीक नाई उर्फ सुल्तान, डोडा का इरशाद अहमद उर्फ इदरीश, कुपवाड़ा का बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज और पाकिस्तान में रह रहा बारामूला का शौकत अहमद शेख उर्फ शौकत मोची शामिल हैं।